सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की 30वीं किश्त को दी मंजूरी, 11 जनवरी तक बिक्री चलेगी

सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की 30वीं किश्त को दी मंजूरी, 11 जनवरी तक बिक्री चलेगी

प्रेषित समय :20:00:18 PM / Tue, Jan 2nd, 2024
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए जारी होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की 30वीं किश्त को मंजूरी दे दी है. इनकी बिक्री 2 जनवरी यानी मंगलवार से शुरू हो गई है, जो 11 जनवरी तक चलेगी.

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि ये बॉन्ड SBI की 29 ब्रांच में बेचे जाएंगे. इनमें बैंक की बेंगलुरु, लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शाखा शामिल हैं. कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदकर किसी भी पार्टी को पैसा चंदे के रूप में दे सकती हैं.

हालांकि, 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या है. 5 जजों की बेंच ने 4 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और चुनाव आयोग से सभी दलों की फंडिंग का ब्योरा मांगा है.

29वीं किश्त में 1006 करोड़ के चुनावी बॉन्ड बिके थे

इलेक्टोरल बॉन्ड की 29वीं किस्त पांच राज्यों के चुनाव के पहले 4 नवंबर को जारी की गई थी. इसकी बिक्री 6 से 20 नवंबर तक चली थी. बॉन्ड्स की सेल में देशभर से कुल 1109 बॉन्ड्स खरीदे गए. इनकी कीमत 1006 करोड़ तीन लाख रुपए है. वहीं, चुनावी बॉन्ड की 28वीं किश्त में कुल 1213 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स बिके थे.

सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित

2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केस में फैसला सुरक्षित रख लिया है. हालांकि अगली सुनवाई की तारीख नहीं बताई गई. कोर्ट ने पार्टियों को मिली फंडिंग का डेटा नहीं रखने पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई. साथ ही आयोग से राजनीतिक दलों को 30 सितंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिली रकम की जानकारी जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया है.

सरकार ने कहा- जारी होने के 15 दिन में जमा कराने होंगे बॉन्ड

वित्त मंत्रालय के मुताबिक चुनावी बॉन्ड, जारी होने की तारीख से 15 दिन के लिए वैध होंगे. इस समय सीमा के खत्म होने के बाद बॉन्ड जमा किया जाएगा तो किसी भी राजनीतिक दल को कोई पेमेंट नहीं होगी. मंत्रालय ने यह भी कहा, किसी पात्र राजनीतिक दल का उसके खाते में जमा किया गया चुनावी बॉन्ड उसी दिन जमा किया जाएगा. इन्हें भारतीय नागरिक या देश में रजिस्टर्ड संस्थाएं खरीद सकती हैं. साथ ही रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टियां जिन्हें पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान का कम से कम 1त्न वोट हासिल हुआ, वे चुनावी बॉन्ड से रकम पाने के काबिल हैं.
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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