पवन खेड़ा के खिलाफ FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, प्रधानमंत्री के पिता के नाम पर की थी टिप्पणी

पवन खेड़ा के खिलाफ FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, प्रधानमंत्री के पिता के नाम पर की थी टिप्पणी

प्रेषित समय :16:27:38 PM / Thu, Jan 4th, 2024
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई थी. जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है.

पिछले वर्ष 17 अगस्त को हाईकोर्ट ने पवन  खेड़ा की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामले के जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों का मूल्यांकन मामले को रद्द करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 482 के तहत दायर याचिका में नहीं किया जा सकता है. पिछले साल 20 मार्च को शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए असम व उत्तर प्रदेश में खेरा के खिलाफ दर्ज तीन FIR को जोड़ दिया था.  उनकी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए मामले को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया था. इस मामले में लखनऊ कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी. कथित टिप्पणी के लिए खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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