करीना कपूर को मध्य प्रदेश हाइकोर्ट का नोटिस; धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, यह है मामला

करीना कपूर को मध्य प्रदेश हाइकोर्ट का नोटिस; धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, यह है मामला

प्रेषित समय :15:00:43 PM / Sat, May 11th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
Whatsapp Channel

जबलपुर. बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने करीना कपूर को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल नाम की विवादित पुस्तक को लेकर दिया गया है। करीना कपूर के अलावा जस्टिस जीएस आहलूवालिया की एकलपीठ ने अदिति शाह भीमजियानी, अमेजान इंडिया, जगरनाट बुक्स और अन्य को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई एक जुलाई को होगी।

दअरसल, जबलपुर सिविल लाइन निवासी क्रिस्टोफर एंथोनी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने करीना कपूर प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के जरिए ईसाई समाज की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। याचिका के जरिए करीना कपूर पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि करीना कपूर खान ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की मंशा से यह किताब लिखी है, जिसका कवर पेज भी आपत्तिजनक है. 

बाइबिल ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ 

अधिवक्ता किस्टोफर एंथोनी ने याचिका दायर कर दलील दी कि करीना कपूर खान ने अपनी प्रेगनेंसी के अनुभव को साझा करने यह किताब प्रकाशित की थी। किताब के नाम में बाइबिल जोडऩे से ईसाई धर्म के लोगो को पीड़ा हुई और उनकी भावनाएं आहत हुई। किताब का शीर्षक ईसाई धर्म के मानने वाले अनुयाईयों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबिल से लिया गया है। जिस कारण ईसाई समाज के लोगों द्वारा ज्ञापन और विरोध प्रदर्शन किया गया था। बाइबिल ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है और प्रभु की शिक्षा व दृष्टांतों का वर्णन इस पवित्र पुस्तक में पाया जाता है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

बंगाल : कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज से बीजेपी उम्मीदवार बने गंगोपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज

MP: कांग्रेस को इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच से भी झटका, अक्षय बम की नामवापसी के खिलाफ दायर अपील खारिज, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

केंद्र और दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, जजों को दिए जाने वाले घरों से जुड़ा मामला, मांगा जवाब

OMG: दिसंबर में मर चुके व्यक्ति ने जनवरी में मांगी जमानत, हाईकोर्ट ने जताई हैरानी, वकील कोर्ट में तलब

MP हाईकोर्ट का निर्णय: पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध सहमति के कारण, नहीं माना जाएगा बलात्कार

हाईकोर्ट ने कहा, राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे कोई बाल-विवाह न हो

हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: पश्चिम बंगाल में जहां हुई हिंसा, वहां न हों लोकसभा चुनाव