नई दिल्ली. आप को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च अदालत ने राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर को खाली करने की तय तारीख बढ़ा दी है. आम आदमी पार्टी को अब करीब दो महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. सुप्रीम कोर्ट ने दफ्तर खाली करने के लिए 10 अगस्त की समय सीमा तय कर दी है. साथ ही यह भी साफ कर दिया कि यह अंतिम मौका है.
सुप्रीम कोर्ट ने आप को यह राहत उसकी उस याचिका पर सुनवाई के बाद दी जिसमें पार्टी ने पूर्व निर्धारित समय सीमा में वृद्धि की मांग की थी. 4 मार्च को कोर्ट ने 15 जून तक दफ्तर खाली करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आप से कहा कि यह अंतिम बार मौका दिया जा रहा है और यह शपथ पत्र दिया जाए कि संपत्ति को 10 अगस्त तक हैंडओवर कर दिया जाएगा.
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