पलपल संवाददाता, जबलपुर. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक की नियुक्ति से इनकार करने पर मध्य प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 अगस्तए 2008 को संविदा शाला शिक्षक ग्रेड थ्री के पद के लिए आयोजित चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी याचिकाकर्ता स्मिता श्रीवास्तव को वैध नियुक्ति देने से दुर्भावनापूर्ण तरीके से इनकार किया गया.
जस्टिस संदीप मेहता की बैंच ने सरकार को निर्देश दिए कि कॉस्ट की राशि दोषी अधिकारी से वसूली जाए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी यह स्वीकार किया था कि गलत तरीके से नियुक्ति अस्वीकार की गई थी. कोर्ट ने अपीलार्थी को 60 दिन की अवधि के भीतर नियुक्ति और जुर्माने की राशि देने के निर्देश दिए.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा: टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी पर क्या एक्शन लिया
सुप्रीम कोर्ट ने नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से किया इनकार, NTA से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को मिली राहत, पार्टी दफ्तर खाली करने की तय तारीख बढ़ाई
अब पानी के लिए नहीं तरसेगी दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को दिया आदेश