नई दिल्ली. सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने मैटरनिटी लीव्स को लेकर संबंधित नियम में संशोधन करते हुए सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया है. केंद्र ने सरोगेसी के मामले में महिला कर्मियों को 6 महीने के मातृत्व अवकाश की अनुमति देने के लिए नियमों में संशोधन किया. अब तक, सरोगेसी के जरिए बच्चे के जन्म की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने का कोई नियम नहीं था.
केंद्र ने इस संशोधन के साथ ही 50 साल पुराने नियम में बदलाव किया है. जिसके तहत महिला सरकारी कर्मचारी सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा करने की स्थिति में 180 दिनों का मातृत्व अवकाश ले सकती हैं. सेंट्रल सिविल सर्विस (लीव) में किए गए बदलावों के अनुसार, इसमें कमीशनिंग मां (सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे की इच्छुक मां) को बाल देखभाल अवकाश के अलावा कमीशनिंग पिता को 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की भी अनुमति दी है.
पर्सनल मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सरोगेसी के मामले में, सरोगेट मां, साथ ही दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग मां को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यदि दोनों में से कोई एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हैं.
पैटरनिटी लीव के लिए भी किया प्रावधान
अब तक सरोगेसी के जरिए बच्चे के जन्म की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने का कोई नियम नहीं था. नए नियमों में कहा गया है- सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे के मामले में, कमीशनिंग पिता अगर एक पुरुष सरकारी कर्मचारी है, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, उसे बच्चे की डिलीवरी की तारीख से 6 महीने के भीतर 15 दिनों का पितृत्व अवकाश (पैटरनिटी लीव) दी जा सकती है. मौजूदा नियम कहते हैं- एक महिला सरकारी कर्मचारी और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 730 दिनों के लिए बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी दी जा सकती है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द दिल्ली फाइल्स' के लिए पैन इंडिया लेवल पर की कास्टिंग करने की घोषणा
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