#CourtNews परिचित पर लगाया रेप का आरोप, फिर बोली- सहमति से संबंध, अदालत ने कहा- महिला के खिलाफ लें लीगल एक्शन!

#CourtNews परिचित पर लगाया रेप का आरोप, फिर बोली- सहमति से संबंध, अदालत ने कहा- महिला के खिलाफ लें लीगल एक्शन!

प्रेषित समय :23:35:51 PM / Sun, Jul 28th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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अभिमनोज
हमारे देश के पुरुषों को संविधान में निहित कानून के तहत समान अधिकार और सुरक्षा प्राप्त है, हालांकि.... महिलाओं को विशेष अधिकार दिया गया है, लेकिन इसका और महिला सुरक्षा कानूनों का निजी दुश्मनी में बदला लेने या संतुष्ट करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, आजकल कई अन्य कारणों से बलात्कार के आरोप लगाए जाते हैं, रेप के झूठे आरोप न केवल व्यक्ति के जीवन को तबाह कर देता है, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाता हैं!
यह कहना है.... दिल्ली की अदालत का, जिसने ऐसे ही एक मामले में दिल्‍ली पुलिस को महिला के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का आदेश दिया है. 
खबरों की मानें तो.... अदालत का कहना है कि- महिलाओं को दिए गए विशेषाधिकारों का इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी निपटाने के लिए हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेफाली बरनाला टंडन ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह के झूठे आरोप से आरोपी के जीवन, प्रतिष्ठा और सामाजिक मान-सम्मान को नष्ट कर देते हैं. कोर्ट आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
खबर है कि.... एक व्यक्ति के खिलाफ 14 जुलाई 2024 को एफआरआई दर्ज की गई थी, लेकिन अगले दिन पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि- वह अपनी इच्‍छा से आरोपित के साथ होटल में गई थी, जहां उन्होंने सहमति से शारीरिक संबंध बनाए.
अदालत ने कहा- यह मामला काल्पनिक कहानियों जैसा, क्लोरोफॉर्म सूंघा कर दुष्कर्म के आरोपी की जमानत मंजूर....
खबर यह भी है कि.... इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, क्लोरोफॉर्म सुंघाकर महिला संग दुष्कर्म करने के आरोपी रविंद्र सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली,  अदालत ने कहा कि- क्लोरोफॉर्म सूंघा कर शारीरिक संबंध बनाने की कहानी भरोसे लायक नहीं लगती, यह मामला काल्पनिक कहानी जैसी लगता है.
खबरों पर भरोसा करें तो.... न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने कहा कि- एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए, बिना किसी व्यवधान के सो रही महिला को बेहोश कर देना असंभव है.
अदालत ने कहा कि- पत्रिकाओं में छपनेवाली कहानी, जिसमें एक महिला के चेहरे पर क्लोरोफॉर्म में भिगोए गए रूमाल को रखकर उसे अचानक बेहोश कर दिया गया और फिर उसके साथ बलात्कार किया गया, ऐसी कहानी पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, आरोपित जमानत का हकदार है, उसे जमानत पर रिहा किया जाए!
केरल हाईकोर्ट : बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो....
उधर, केरल हाईकोर्ट की खबर है कि.... न्यायमूर्ति पीवी कुन्हिकृष्णन ने बाल विवाह के खिलाफ पलक्कड़ में 2012 में दर्ज एक मामले को रद्द करने की याचिका पर दिए आदेश में कहा कि- चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि हो, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006  सभी पर लागू होता है.
खबरों की मानें तो.... इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष दलील दी कि- एक मुस्लिम होने के नाते उसे प्यूबर्टी प्राप्त करने के बाद, यानी 15 वर्ष की आयु में शादी करने का धार्मिक अधिकार प्राप्त है.
इस पर अदालत ने अपने 15 जुलाई 2024 के आदेश में कहा कि- एक व्यक्ति को पहले भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके बाद केवल उसका धर्म आता है, धर्म गौण है और नागरिकता पहले आनी चाहिए, मेरा मानना है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि हो, अधिनियम 2006 सभी पर लागू होता है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पांच अवैध अपार्टमेंट गिराने का दिया आदेश, बिल्डर पर 8 करोड़ जुर्माना....
बॉम्बे हाईकोर्ट की खबर है कि.... भिवंडी के काल्हेर इलाके में सरकारी जमीन पर बनाई गईं पांच अवैध बिल्डिंगों को गिराने का निर्देश दिया गया है, बगैर स्वीकृति के बनाई गईं इन बिल्डिंगों को डिमॉलिश करने का जिम्मा अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव, एमएमआरडीए, ठाणे कलेक्टर और तहसीलदार को दिया है.
आदेश में कहा गया है कि- 1 फरवरी 2025 तक इन बिल्डिंगों को ढहाने का काम पूरा करना होगा, ताकि फ्लैट धारकों को दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए पर्याप्त समय मिले, अदालत ने कलेक्टर को फ्लैटधारकों को एक माह के भीतर घर खाली करने का नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। ताकि फ्लैटधारकों को 6 महीने का समय मिल सके.
यही नहीं, यदि निर्धारित समय में फ्लैट खाली नहीं किए जाते हैं, तो कलेक्टर पुलिस की मदद से बिल्डिगों को खाली कराए, उसके बाद बिल्डिंगों को गिराया जाए!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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