दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर को दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर को दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक

प्रेषित समय :15:03:34 PM / Mon, Aug 12th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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नई दिल्ली. महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. दिल्ली पुलिस ने पूजा पर फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है. पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि मौजूदा मामले के तथ्यों को देखते हुए, कोर्ट की राय है कि याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए.

दिल्ली हाईकोर्ट पूजा खेडकर की जमानत याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई करेगी. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पूजा खेडकर को जांच में सहयोग करना होगा. जस्टिस प्रसाद ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि पूजा खेडकर की हिरासत की क्या जरूरत है? जबकि इस पूरी घटना में कोई और शामिल नहीं है और सब कुछ उनके द्वारा ही करने का आरोप है.

साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि वह सिस्टम में नहीं है तो सिस्टम के अंदर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है. इस पर यूपीएससी ने कहा कि वह अभी सिस्टम का हिस्सा नहीं है लेकिन बिना सिस्टम में हुए भी वह कई तरह से प्रभावित कर सकती है. यूपीएससी ने कहा कि वह मास्टरमाइंड है.

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रसाद ने यूपीएससी की ओर से पेश हुए वकील नरेश कौशिक से कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि उसे तत्काल हिरासत में लेने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए अदालत की राय है कि पूजा खेडकर को सुनवाई की अगली तारीख (21 अगस्त) तक गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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