सुप्रीम कोर्ट रेल दुर्घटना: टिकट नहीं दिखाना दुर्घटना दावे को खारिज नहीं करता!

सुप्रीम कोर्ट रेल दुर्घटना: टिकट नहीं दिखाना दुर्घटना दावे को खारिज नहीं करता!

प्रेषित समय :22:07:42 PM / Tue, Aug 13th, 2024
Reporter : reporternamegoeshere
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अभिमनोज
रेल दुर्घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में मृतक स्वप्न कुमार साहा की बहन डोली रानी साहा को 8,00,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिनकी 2003 में एक दुखद रेल दुर्घटना में मौत हो गई थी.
खबर है कि.... सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा दिए गए इस आदेश में रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत मुआवजे के दावों से जुड़े प्रमुख कानूनी मुद्दों के मद्देनजर कहा कि- टिकट नहीं दिखाना दुर्घटना दावे को खारिज नहीं करता है.
उल्लेखनीय है कि.... स्वपन कुमार साहा की 5 सितंबर, 2003 को डोलमा गेट पर कंचनजंगा एक्सप्रेस से गिरने के कारण मौत हो गई थी. उनकी बहन डोली रानी साहा ने रेलवे अधिनियम की धारा 16 के तहत दावा याचिका दायर की, रेलवे दावा न्यायाधिकरण ने 17 मार्च 2009 को दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि- मृतक ट्रेन में एक वास्तविक यात्री नहीं था.
यही नहीं, इसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट में की गई अपील को भी खारिज कर दिया गया, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि अपीलकर्ता 8,00,000 रुपए मुआवजे का हकदार है.
सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ को 30 सितंबर 2024 तक भुगतान करने का आदेश दिया और ऐसा नहीं करने पर राशि पर छह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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