अभिमनोज
पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की सरकार ने 3 सितंबर 2024 को विधानसभा में महिला सुरक्षा को लेकर ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक’ पेश किया, जिसके जरिए दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा देने तक का प्रावधान किया गया है.
खबरों की मानें तो.... इस बिल के तहत बलात्कार पीड़िता की मौत होने पर दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, मौजूदा कानूनों में बदलाव के बाद यह बिल को पेश किया गया है.
यकीनन.... यह बेहतर है, लेकिन ऐसे अपराध में केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार बेहद जरूरी है, तो ऐसे अपराधियों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षण पर भी रोक लगनी चाहिए, कई बार तो आरोपितों का ही महिमा मंडन हो जाता है?
पश्चिम बंगाल विधानसभा में पेश हुए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल से संबंधित खास बातें हैं....
1. किसी महिला से दुष्कर्म करने के बाद यदि उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे अपराधी को मृत्युदंड दिया जाएगा.
2. किसी महिला से दुष्कर्म करनेवाले अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी.
3. किसी नाबालिग से दुष्कर्म होता है, तो ऐसे अपराधी को बीस साल की कैद और मौत की सजा, दोनों का प्रावधान है.
4. इस नए प्रस्तावित कानून के तहत 21 दिनों में न्याय सुनिश्चित होगा, किसी कारण से यदि 21 दिनों में फैसला नहीं हो पाता है, तो पुलिस अधीक्षक की इजाजत से 15 दिन और मिल सकते हैं.
5. पश्चिम बंगाल विधानसभा से बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जिनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप लेगा.
उल्लेखनीय है कि.... यदि राज्यपाल की राय इस बिल को कानून में बदलने को लेकर नहीं बन पाती है, तो ऐसी स्थिति में इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है.
यह तय है कि यह कानून बन जाएगा, लेकिन.... इसे प्रभावी बनाने में समाज और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां समाज को ऐसे अपराधियों का खुलकर विरोध करना चाहिए, वहीं सरकार को ऐसे स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए जहां महिला अकेले असुरक्षित महसूस करती हो, खासकर अस्पताल जैसी जगहों पर जहां रात के समय महिलाएं कार्य करती हैं!
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