पलपल संवाददाता, नर्मदापुरम. एमपी के नर्मदापुरम स्थ्ज्ञित सोहागपुर में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है. ढाई साल पुराने मामले में आज सोहागपुर कोर्ट में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे सुरेश कुमार चौबे ने फैसला सुनाया. मृत्यु दंड के लिए डीएनए रिपोर्ट और बच्ची के नाबालिग भाई के बयान आधार बने. अभियोजन की ओर से पैरवी बाबूलाल काकोडिय़ा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सोहागपुर एवं शंकरलाल मालवीय अपर लोक अभियोजक ने की.
सोहागपुर के एक गांव में 25 दिसंबर 2021 की दोपहर 3 बजे बच्ची घर से लापता हो गई थी. परिजनों ने अपने स्तर पर बच्ची की तलाश की लेकिन जब कोई जानकारी नही मिली तो शाम के वक्त शोभापुर पुलिस चौकी पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और तलाश करते हुए बच्ची के घर की छत पर पहुंची तो वहां पर ही बच्ची का शव कपड़े से ढंका मिला. मामले में एसपी डॉक्टर गुरकरन सिंह ने बताया कि शव पर बच्ची का गला दबाने और नाखूनों के निशान मिले थे. पुलिस को शक था कि आरोपी नजदीकी ही है. पड़ोसियों व करीबियों से पूछताछ की इसके बाद किशन को गिरफ्तार किया गया था. वहीं घटना को लेकर गांव के लोगों में नाराजगी थी. उन्होंने दूसरे दिन 26 दिसंबर की सुबह 11 बजे शोभापुर पुलिस चौकी का घेराव कर दिया था. आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की थी. नर्मदापुरम जिले में बच्ची से रेप व हत्या करने के मामले में फांसी की सजा सुनाने का यह दूसरा मामला है. इससे पहले केसला के सुखतवा में एक 7 साल की मासूस से उसके फूफा ने जंगल में ले जाकर रेप किया था. शव जंगल में फेंक दिया था. इटारसी की कोर्ट ने 90 दिन के भीतर हत्यारे फूफा को फांसी की सजा सुनाई. अब दूसरा फैसला आज को सोहागपुर में आया.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मौसम विभाग का अलर्ट: एमपी सहित इन 10 राज्यों में होगी भारी बारिश, अगले तीन दिन रहें सतर्क
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