Karnataka: सीएम सिद्धारमैया को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी, लैंड स्कैम मामले में चलेगा केस

Karnataka: सीएम सिद्धारमैया को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की अर्जी

प्रेषित समय :17:25:45 PM / Tue, Sep 24th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

बेंगलुरु. कर्नाटक हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक बड़ा झटका देते हुए MUDA लैंड स्कैम मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले में मामले की सुनवाई जारी रहेगी. यह फैसला राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) के साइट आवंटन मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ जांच को मंजूरी देने के बाद आया. सिद्धारमैया ने राज्यपाल के इस आदेश को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जो अब असफल हो गई है.

दूसरी तरफ, विपक्षी पक्ष के वकील ने कहा है कि अगर लोकायुक्त की कार्रवाई से संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है, तो सीबीआई जांच की मांग की जा सकती है. मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, सिद्धारमैया की एकल संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील दायर की जा सकती है. यदि डबल बेंच उनकी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेता है, तो उन्हें राहत मिल सकती है.

आज के हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी कल जन प्रतिनिधि कोर्ट को मिलेगी. जन प्रतिनिधि कोर्ट कल या परसों सीएम के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश जारी कर सकता है, जिसके बाद सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की संभावना है. जांच लोकायुक्त पुलिस या कर्नाटक पुलिस के किसी विशेष विंग द्वारा की जा सकती है, यह कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा. सिद्धारमैया की उम्मीद अब डबल बेंच पर टिकी हुई है. मुख्यमंत्री के कैम्प ने यह स्पष्ट किया है कि यदि डबल बेंच से भी राहत नहीं मिलती, तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार हैं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-