पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी रेलवे अधिकारी विनोद कोरी की जमानत रद्द कर दी है. दो माह अधिक जेल में रहने के बाद विनोद कोरी जमानत पर बाहर आया. इस दौरान उसने पीडि़ता को केस वापस लेने के लिए दबाव बनाना शुरु कर दिया. पीडि़ता ने कोर्ट में फिर याचिका दायर करते हुए कुछ फोटोज भी पेश किए हैं. इसके बाद कोर्ट ने रेलवे अफसर को वापस गिरफ्तार करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं.
पीडि़ता द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि आरोपी अपनी जमानत का मिस यूज कर पीडि़ता पर दबाव बना रहा है. पीडि़त की ओर से अधिवक्ता निखिल भट्ट ने 28 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका लगाई. जिसमें कोर्ट को बताया कि आरोपी विनोदी कोरी के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है. लिहाजा उसका ट्रांसफर जबलपुर से सागर कर दिया गया है. ये भी निर्देश हैं कि बिना किसी वरिष्ठ अधिकारी को बताए जबलपुर ना आए. इसके बाद भी उसका लगातार जबलपुर आना-जाना रहा.
विनोद कोरी ने रेप पीडि़ता का पीछा करते हुए आरोपी के फोटो भी क्लिक किए हैं. पीडि़ता ने यह भी बताया कि 27 जुलाई को वह अपनी मां के साथ ऑटो से गढ़ा से घर आ रही थी. इस दौरान आरोपी विनोद कोरी अपने दोस्त के साथ बाइक से पीछा करता रहा. कई बार उसे रास्ते में रोक कर केस वापस लेने व बयान से मुकरने का दबाव भी बनाया. जिसपर पीडि़ता ने 27 जुलाई को ही मदन महल थाने में जाकर शिकायत भी की थी. पुलिस ने जब विनोद कोरी को थाने बुलाया तो वह सफाई देने लगा.
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