अभिमनोज
हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर फिर से चुनाव की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जो याचिका नरेंद्र मिश्रा ने प्रिया मिश्रा और विकास बंसल के नाम से दाखिल की थी.
खबरों की मानें तो.... इस याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि- यह किस तरह की याचिकाएं दाखिल हो जाती हैं?
खबरें यह भी हैं कि.... इससे पहले सवेरे अदालत ने इसी याचिकाकर्ता को इस मांग के लिए भी फटकार लगाई थी कि- हरियाणा में शपथ ग्रहण रोक दिया जाए, अदालत का कहना था कि- ऐसी मांग के लिए जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
इस मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि- आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोकें?
आप हमारी निगरानी में हैं, हम जुर्माना लगाएंगे!
उल्लेखनीय है कि.... हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनी है, पंचकूला में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के कई नेताओं की मौजूदगी में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी और उनके मंत्रियों ने शपथ ली, हरियाणा में मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री बनाए गए हैं!
सुप्रीम कोर्ट: यह किस तरह की याचिका है? हरियाणा की 20 सीटों पर फिर से चुनाव की मांग खारिज!
प्रेषित समय :20:28:32 PM / Thu, Oct 17th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर