MP: शिवराज, भूपेन्द्र, वीडी शर्मा की पेशी अब ट्रायल कोर्ट में होगी, मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिली

MP: शिवराज, भूपेन्द्र, वीडी शर्मा की पेशी अब ट्रायल कोर्ट में होगी

प्रेषित समय :15:55:46 PM / Tue, Nov 12th, 2024
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, जबलपुर. राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विवेक तन्खा की मानहानि के मामले में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा व पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है. शिवराज सहित तीनों नेताओं को मामले में ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा.

तीनों नेताओं ने अपने खिलाफ दायर मानहानि का मामला खारिज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने बहस सुनने के बाद विवेक तन्खा सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब तो मांगा. लेकिन शिवराज सिंह, वीडी शर्मा व भूपेन्द्र सिंह को राहत नहीं दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों के खिलाफ बेलेबल वारेंट की ज़रुरत नहीं है, लेकिन ये तीनों नेता अपने वकीलों के साथ ट्रायल कोर्ट में पेश हों. गौरतलब है कि अपने खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करने की शिवराजसिंह चौहान, वीडी शर्मा व भूपेन्द्र सिंह की मांग हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी थी. इसके बाद तीनों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब यह बात स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा व भूपेन्द्र सिंह को ट्रायल कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. गौरतलब है कि विवेक तन्खा ने बीते पंचायत व निकाय चुनावों में परिसीमन और आरक्षण में रोटेशन का पालन ना होने पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी लेकिन कोर्ट ने एक दूसरे मामले में सुनवाई करते हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी. ओबीसी आरक्षण पर रोक से विवेक तन्खा का कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन आरोप है कि तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व  मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने विवेक तन्खा को ओबीसी विरोधी होने के बयान दिए. ओबीसी आरक्षण पर रोक का ठीकरा भी उनपर फोड़ दिया. ऐसे में विवेक तन्खा ने तीनों नेताओं पर 10 करोड़ की मानहानि का दावा ठोंक दिया था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-