WhatsAPP को राहत मिली, डेटा-शेयरिंग प्रैक्टिस पर लगे बैन पर रोक..!

WhatsAPP को राहत मिली, डेटा-शेयरिंग प्रैक्टिस पर लगे बैन पर रोक..!

प्रेषित समय :19:30:54 PM / Thu, Jan 23rd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने आज WhatsAPP के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के नवंबर 2024 के आदेश पर आंशिक अंतरिम रोक जारी की है. जिसमें इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप को अपने प्लेटफॉर्म पर एकत्र किए गए उपयोगकर्ता डेटा को अपने अन्य व्यवसायों के साथ साझा नहीं करने का निर्देश दिया गया था. ट्रिब्यूनल ने WhatsAPP को मेटा प्लेटफॉर्म व उत्पादों के साथ उपयोगकर्ता डेटा एकत्र करने व साझा करने की अनुमति दी है, लेकिन केवल विज्ञापन उद्देश्यों के लिए.  

CCI ने पहले व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति, विशेष रूप से विज्ञापन व गैर-विज्ञापन दोनों उद्देश्यों के लिए उपयोगकर्ता डेटा के प्रबंधन पर आपत्ति जताई थी. CCI ने अपने विस्तृत आदेश में WhatsAPP की कुछ प्रथाओं पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था. CCI ने WhatsAPP पर 213 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. पैराग्राफ 247.1 में लगाया गया पांच साल का प्रतिबंध उस बिजनेस मॉडल के पतन का कारण बन सकता है जिसका WhatsAPP LLC ने पालन किया है. यह जानना भी प्रासंगिक है कि व्हाट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं को मुफ्त में WhatsAPP सेवाएं प्रदान कर रहा है. 

NCLAT ने अपने आदेश में कहा कि हमने यह भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 की गोपनीयता नीति पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 भी पारित किया गया है. इसे लागू किए जाने की संभावना है जो डेटा सुरक्षा व डेटा साझाकरण से संबंधित सभी मुद्दों को कवर कर सकता है. हालांकि ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि WhatsAPP पर लगाए गए 231.4 करोड़ जुर्माने में से कम से कम 50 प्रतिशत के भुगतान सहित CCI द्वारा जारी अन्य सभी निर्देशों को लागू करना होगा. WhatsAPP को 50 फीसदी जुर्माने की रकम 2 हफ्ते के अंदर जमा करनी होगी. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-