पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में एक बार फिर निजी स्कूलों पर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है. कलेक्टर ने चार स्कूलों को फीस वसूली मामले में 38 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अभिभावनाकों को लौटाने के आदेश दिए है. कलेक्टर श्री सक्सेना ने स्पष्ट किया है कि 30 दिन के अंदर यह राशि नहीं लौटआई गई तो स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. यह कार्रवाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूलए रांझी के गैब्रियल हायर सेकेंडरी स्कूलए मंडला रोड के दिल्ली पब्लिक स्कूल और संजीवनी नगर स्थित रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर की गई है.
खबर है कि चारों स्कू लों ने शैक्षतिक सत्र 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 63 हजार 009 विद्यार्थियों से 38 करोड़ 09 लाख रुपए फीस के रूप में अवैध रूप से वसूले थे. अवैधानिक रूप से की गई फीस वृद्धि को अमान्य करने की यह कार्रवाई अभिभावकों से प्राप्त शिकायतों पर विस्तृत जांच के बाद की गई है. मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 व 2020 के तहत गठित जिला समिति ने विस्तृत जांच के बाद पाया कि इन स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 2024-25 तक 63009 विद्यार्थियों से अवैध रूप से फीस वसूल की.
शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला समिति द्वारा जांच के बाद केंट स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गल्र्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र 2018-19 से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक 21 हजार 827 विद्यार्थियों से फीस के तौर पर अवैधानिक रूप से वसूली गई 10 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-