केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अधिसूचित की, कितनी मिलेगी पेंशन, कितना होगा लाभ, यहां जानिए

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम अधिसूचित की, कितनी मिलेगी पेंशन, कितना  होगा लाभ, यहां जानिए

प्रेषित समय :11:17:19 AM / Sun, Jan 26th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) का विकल्प पेश किया है. इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. यूपीएस सरकार की नई स्कीम है. यह स्कीम अगस्त 2024 में घोषित की गई थी. नई पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों के लिए है जो पहले से ही एनपीएस में हैं. यह ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) दोनों के फायदे मिलाकर बनाई गई है. इससे कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी. सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अच्छा जीवन जीने में मदद मिलेगी. यह योजना 24 जनवरी, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार लागू होगी.

 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एनपीएस लेकर आई थी. यूपीएस 21 साल पुरानी एनपीएस व्यवस्था में बदलाव का प्रतीक है. यूपीएस, पुरानी पेंशन स्कीम और एनपीएस के फायदों को मिलाकर तैयार की गई है. यह सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50त्न पेंशन के रूप में प्रदान करती है. कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, फैमिली पेंशन और एकमुश्त भुगतान जैसे लाभ भी मिलेंगे. एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का विकल्प दिया जाएगा. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस के तहत लाभ का प्रावधान है.

ओल्ड पेंशन स्कीम से मिलती-जुलती है नई स्कीम

यूपीएस पुरानी पेंशन योजना से काफी मिलती-जुलती है. इस योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन का 60 प्रतिशत फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा. रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा. यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार की नौकरी करता है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी.

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, वे किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीतिगत बदलाव, वित्तीय लाभ या भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह की समानता का दावा नहीं कर सकेंगे. यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में दो हिस्से होंगे- एक व्यक्तिगत फंड, जिसमें कर्मचारी का योगदान और सरकार का समान योगदान होगा. दूसरा, पूल फंड, जिसमें सरकार का अतिरिक्त योगदान होगा.

सरकार ने पहले घोषणा की थी कि एनपीएस के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी भी यूपीएस के दायरे में आएंगे. अधिसूचना के अनुसार, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) यह तय करेगा कि यूपीएस चुनने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एनपीएस के तहत मिलने वाली राशि के मुकाबले कितनी अतिरिक्त राशि दी जाएगी.
सरकार का कहना है कि यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों की एनपीएस से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है. इस योजना को पूर्व वित्त सचिव और वर्तमान कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने तैयार किया था. केंद्र सरकार ने 21 साल पुरानी एनपीएस व्यवस्था को बदलकर यूपीएस लागू करने का फैसला लिया है, जो ओपीएस के समान है.

यूपीएस के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमुख फायदे

- अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में
- समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
- परिवार को पेंशन का 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में
- सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान
- न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन (10 साल की सेवा पूरी करने पर)
 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-