सुप्रीम कोर्ट: केवल संदेह नहीं, अपराधी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत जरूरी हैं!

सुप्रीम कोर्ट: केवल संदेह नहीं, अपराधी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत जरूरी हैं!

प्रेषित समय :20:35:50 PM / Sun, Mar 16th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि- किसी मामले में केवल संदेह नहीं, अपराधी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी जरूरी हैं.
खबरों की मानें तो.... उत्तम लाल नामक व्यक्ति के स्वप्निल और सुभाष, दो बेटे थे, स्वप्निल कहीं चला गया था, तो सुभाष को उसे ढूंढने के लिए भेजा गया, कुछ समय बाद स्वप्निल तो घर वापस आ गया, लेकिन सुभाष घर नहीं आया, रात को स्वप्निल के मोबाइल पर एक फोन आया, जिसमें सुभाष को भेजने के लिए दो लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जब सुभाष घर नहीं लौटा तो पिता ने भिलाई थाने में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन.... सुभाष तो नहीं लौटा, दो दिन बाद सुभाष का शव एक घर में मिला, यह पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर रहा, क्योंकि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, केवल एक गवाह पेश किया गया, जिसने घटना की तारीख को शाम को आरोपित अशोक के साथ देखा था.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि- केवल संदेह अथवा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का आधार लेना किसी मामले में अभियुक्त को दोषी करार देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा.
खबरों पर भरोसा करें तो.... जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ का कहना था कि- अभियोजन पक्ष को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में अन्य परिस्थितियों को साबित करने के लिए अपना दायित्व पूरा करना होगा, लिहाजा.... सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में फिरौती के लिए अपहरण और हत्या के एक मामले में अशोक को बरी कर दिया और एक अन्य आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-