दिल्ली हाईकोर्ट: केवल सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं कर सकते!

दिल्ली हाईकोर्ट: केवल सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं कर सकते!

प्रेषित समय :20:23:23 PM / Sun, Apr 13th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता को जमानत देते हुए कहा है कि- केवल सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका, जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं है.
खबरों की मानें तो.... इस मामले में अदालत का कहना है कि- ईडी की जांच पूरी हो चुकी है और सबूतों से छेड़छाड़ का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, इसके बाद अदालत ने पचास हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया.
खबरें हैं कि.... दिल्ली जल बोर्ड के एक टेंडर देने के बदले रिश्वत लेने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजेबी के पूर्व मुख्य अभियंता सहित एक अन्य को जमानत देते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी में न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि- विश्वसनीय सामग्री के अभाव में केवल सुबूतों से छेड़छाड़ की आशंका के आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है.
अदालत का कहना है कि- इस मामले में ईडी की जांच पूरी हो चुकी है और शिकायत दर्ज हो चुकी है, यही नहीं, याचिकाकर्ता द्वारा सूबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश करने के संबंध में कोई सामग्री भी पेश नहीं की गई, इसलिए सुबूतों से छेड़छाड़ की आशंकाओं को शर्तें लगाकर दूर किया जा सकता है!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-