सुप्रीम कोर्ट: प्रमोशन कर्मचारी का हक नहीं, लेकिन इस पर न्यायसंगत विचार होना चाहिए!

सुप्रीम कोर्ट: प्रमोशन कर्मचारी का हक नहीं, लेकिन इस पर न्यायसंगत विचार होना चाहिए!

प्रेषित समय :20:03:18 PM / Sat, May 3rd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि- किसी भी कर्मचारी को प्रमोशन का हक तो नहीं है, लेकिन किसी कर्मचारी को सीधे तौर पर अनदेखा नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उसके खिलाफ कोई स्पष्ट अयोग्यता साबित न हो.
खबरों की मानें तो.... सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी तमिलनाडु के एक कांस्टेबल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसकी वर्ष 2002 में नियुक्ति हुई थी, लेकिन वर्ष 2019 में जब सब-इंस्पेक्टर पद के लिए इन-सर्विस प्रमोशन की प्रक्रिया चली, तो उसे प्रमोशन के लिए योग्य नहीं माना गया.
इस मामले में उसकी आपत्ति थी कि- उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और एक पुराने क्रिमिनल केस के आधार पर उसे प्रमोशन से बाहर कर दिया गया, हालांकि दोनों ही मामलों में उसे या तो बरी कर दिया गया था या फिर सजा को रद्द कर दिया गया था.
खबरों पर भरोसा करें तो.... सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरह गलत करार देते हुए कहा कि- कांस्टेबल को 2005 में एक साल के लिए वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी, जो खत्म हो गई थी, बावजूद इसके वर्ष 2019 में उसे प्रमोशन के योग्य नहीं मानना, न केवल नाइंसाफी है, वरन नियमों के भी खिलाफ है.
खबरें हैं कि.... अदालत के निर्णय में यह कहा गया है कि- अब विभाग को कांस्टेबल की योग्यता की दोबारा समीक्षा करनी होगी और यदि वह योग्य पाया जाता है, तो उसे वर्ष 2019 से प्रमोट किया जाएगा तथा उस पद से जुड़े सभी लाभ भी उसे मिलेंगे, क्योंकि.... गलती विभाग की थी, कर्मचारी की नहीं थी.
उल्लेखनीय है कि.... इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने इस कर्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए कर्मचारी के हक में फैसला सुनाया है!

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-