अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने समय पर न्याय मिले, इसके लिए गाइडलाइन तैयार करने के मकसद से हाईकोर्ट्स में पेंडिंग केसों की जानकारी मांगी है.
खबरों की माने तो.... सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि- हाईकोर्ट उन केसों की रिपोर्ट जमा करें, जिनमें 31 जनवरी 2025 से पहले फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन अब तक सुनाया नहीं गया है.
खबर है कि.... जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच का कहना है कि- केसों की सुनवाई में होने वाली इस तरह की देरी बेहद परेशान करने वाली है, समय पर न्याय मिले, इसके लिए हमें कुछ जरूरी दिशा-निर्देश तय करने होंगे, ऐसा चलता नहीं रह सकता है.
उल्लेखनीय है कि.... सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि- उनकी आपराधिक अपीलों पर झारखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में फैसला सुरक्षित किया था, लेकिन अब तक फाइनल सुनवाई नहीं हुई.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं सुनाता, वो क्षमा या अन्य राहत के लिए आवेदन भी नहीं कर सकते.
याचिका में कहां गया है कि- हाईकोर्ट का निर्णय नहीं सुनाना अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन है!
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट्स में पेंडिंग केसों की जानकारी मांगी!
प्रेषित समय :19:38:49 PM / Tue, May 6th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर




