अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के एक लॉ छात्र को एनएसए.... राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई एहतियाती हिरासत से तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है.
खबरों की मानें तो.... अदालत ने इस हिरासत को पूरी तरह से गलत और असंगत बताया है.
उल्लेखनीय है कि.... मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के अनु उर्फ अनिकेत, जो कि एक लॉ का छात्र है, को 11 जुलाई 2024 को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था, इससे पहले, उसके खिलाफ विश्वविद्यालय परिसर में एक प्रोफेसर से झगड़े के बाद हत्या की कोशिश और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी.
खबरों पर भरोसा करें तो.... जब वह जेल में था, उसी दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने उस पर एनएसए के तहत एक अलग से कैद का आदेश जारी कर दिया.
खबरें हैं कि.... न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि- एनएसए की धारा 3(2) के तहत जो कारण दिए गए हैं, वे एहतियाती हिरासत के लिए उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए अनु उर्फ अनिकेत की हिरासत पूरी तरह अनुचित है.
अदालत ने यह भी कहा कि छात्र की ओर से की गई अपील को जिला कलेक्टर ने ही खुद ही खारिज कर दिया, जबकि उसे राज्य सरकार के पास भेजना चाहिए था, यही नहीं, अनु के खिलाफ पहले से चल रहे आपराधिक मामलों को नजरअंदाज करते हुए यह नहीं बताया गया कि जब वह पहले से जेल में था तो एनएसए क्यों लगाया गया, केवल पुराने मामलों का हवाला देकर किसी को एनएसए में बंद रखना उचित नहीं है.
खबरों की मानें तो.... मध्यप्रदेश सरकार की ओर से दिए गए दस्तावेजों के अनुसार अनु पर 9 आपराधिक मामले रहे हैं, जिनमें से वह 5 मामलों में बरी हो चुका है, 1 में केवल जुर्माना लगा है, 2 अभी लंबित हैं, जिनमें वह जमानत पर है, जबकि ताजा मामले में भी उसे 28 जनवरी 2025 को जमानत मिल चुकी है, मतलब.... वह केवल एनएसए के तहत ही जेल में बंद था.
उल्लेखनीय है कि.... इस मामले में पीड़ित के पिता ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया और कहा गया कि- छात्र एक आदतन अपराधी है और उसकी मौजूदगी से सार्वजनिक शांति को खतरा है.
लेकिन.... सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि- यदि अनु किसी और मामले में वांछित नहीं है, तो उसे तत्काल भोपाल सेंट्रल जेल से रिहा किया जाए.
इस मामले में अदालत का कहना है कि- विस्तृत कारणों के साथ पूरा आदेश बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन अब तक की परिस्थितियों में हिरासत अनुचित है!
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के लॉ छात्र पर एनएसए के तहत कार्रवाई पर रोक लगाई; कहा- रिहा करे पुलिस!
प्रेषित समय :19:59:16 PM / Sat, Jun 28th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर