नई दिल्ली. मंगलवार 1 जुलाई 2025 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा हा है, जिनका सीधा असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर पड़ेगा. इनमें पैन कार्ड से लेकर बैंकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, गैस सिलेंडर की कीमत और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम शामिल हैं. इन नए प्रावधानों के लागू होते ही आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है या कुछ मामलों में राहत भी मिल सकती है.
अब तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक है. जुलाई से ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण जरूरी होगा, जो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा. रेलवे एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट नहीं बुक कर पाएंगे.
पैन कार्ड नियमों में बदलाव
आधार कार्ड अनिवायर्: अब 1 जुलाई से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा. यह नियम सीबीडीटी द्वारा लागू किया गया है. यदि आपके पास पहले से पैन और आधार दोनों हैं, तो इन्हें लिंक करना भी जरूरी है. इसके लिए 31 दिसंबर, 2025 तक का समय दिया गया है.
क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान का नया सिस्टम
भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) प्रणाली अनिवायर्: भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया जाएगा. इससे बिल डेस्क, फोनपे, क्रीड जैसे एप्स पर असर पड़ सकता है. अभी केवल आठ बैंकों ने बीबीपीएस पर यह सुविधा शुरू की है.
बैंकिंग नियमों में बदलाव
आईसीआईसीआई बैंक एटीएम निकासी शुल्क: दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार से ज्यादा निकासी करने पर ?23 प्रति वित्तीय ट्रांजैक्शन और ?8.5 प्रति गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन लगेगा.
एचडीएफसी बैंक- ऑनलाइन गेमिंग पर शुल्क
गेमिंग ऐप पर हर महीने ?10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
वॉलेट ट्रांसफर शुल्क
पेटीएम जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट में ?10,000 से अधिक ट्रांसफर पर 1 फीसदी शुल्क लगेगा.
पुराने वाहनों पर फ्यूल प्रतिबंध
दिल्ली में बड़ा बदलाव: 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा. यह नियम सीक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) द्वारा लागू किया गया है.
जीएसटी रिटर्न दाखिल की प्रक्रिया में बदलाव
जुलाई 2025 से जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी या गलतियों पर सख्त कार्रवाई होगी. वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने जीएसटीआर-3क्च फॉर्म को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है. अब जुलाई 2025 से यह फॉर्म नॉन-एडिटेबल (असंशोधित) होगा, यानी इसमें टैक्स विवरण जीएसटीआर-1, 1्र से स्वत: भर जाएगा और करदाता अब उसे खुद संशोधित नहीं कर सकेंगे. यह बदलाव कर व्यवस्था में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है.
घरेलू गैस की कीमतों में हो सकता है बदलाव
अगले महीने एलपीजी सिलेंडर की दरों में बदलाव हो सकता है. यह प्रक्रिया सरकार की ओर से हर महीने की शुरुआत में की जाती है. अभी एक जून को 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कटौती की गई थी. वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 1 अगस्त 2024 से कोई बदलाव नहीं हुआ है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-




