नई दिल्ली. दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने शनिवार को सख्त पाबंदियों की घोषणा की थी. इसके बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना संकट से निपटने के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील की.
सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल बढ़ चढ़कर फॉलो करने होंगे. हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है. मास्क पहनकर रखिए, बार-बार हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए. इसके अलावा घर से तभी बाहर निकलिए जब कुछ जरूरी काम हो. बस कुछ दिनों की बात है. जैसे कोरोना की तीन लहर चली गई तो ये चौथी भी चली जाएगी.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन कल सरकार ने मजबूरी में कुछ पाबंदियों के आदेश दिए हैं. जैसे- बसों में सिर्फ 50 फीसदी सवारी बैठ सकती है, मेट्रो में 50 फीसदी लोग ही सफर कर सकेंगे आदि. ये पाबंदियां आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गईं. इस वक्त का पीक नवंबर से भी खतरनाक है.
अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से अनुरोध किया है कि कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आने पर सभी लोग अस्पताल न जाएं, अगर तबीयत बिगड़ रही है या जरूरत हो तो तभी खुद को अस्पताल में भर्ती कराएं. साथ ही केजरीवाल ने कहा कि अब सरकारी अस्पतालों में भी बहुत अच्छा इलाज हो रहा है. मेरा निवेदन है कि सभी लोग प्राइवेट अस्पतालों में न जाएं, अगर सरकारी अस्पताल में बैड खाली है तो वहां जाइए. लेकिन तभी जाइए जब जरूरत हो
राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो, डीटीसी और क्लस्टर बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है. इसके अलावा शादी समारोह में 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे. दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धामिज़्क सभाओं पर रोक लगा दी है. वहीं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दिल्ली में सभी कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. दिल्ली के बाकी सभी सरकारी एवं निजी स्कूल भी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे.
डीडीएमए ने कहा कि महाराष्ट्र से विमान के जरिए दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना जरूरी होगा और नेगेटिव रिपोटज़् नहीं होने पर 14 दिवसीय पृथक-वास में रहना होगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली में रेस्तरां, बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति रहेगी. अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी जबकि विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति तक शामिल हो सकते हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्लीवासियों को ऐसे लगेगा झटकाा, अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन से किया इनकार
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