भोपाल. मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं. इनमें से 824 केस तो अकेले राजधानी भोपाल के हैं. इसके बाद सरकार ने सोमवार शाम को भोपाल में एक हफ्ते की कोरोना कर्फ्यू, यानी लॉकडाउन की घोषणा कर दी.
भोपाल में यह कर्फ्यू सोमवार रात 9 बजे से 19 अप्रैल, यानी अगले सोमवार की सुबह 6 बजे तक के लिए लगाया गया है. उसके बाद क्या होगा, इसका फैसला तब के हालात की समीक्षा के बाद किया जाएगा. कर्फ्यू के तहत कुछ रियायतें भी दी जाएंगी.
कर्फ्यू में इन्हें रहेगी इजाजत..
- किराना दुकानों से होम डिलीवरी
- दूध, सब्जी और फलों की दुकानें
- पेट्रोल पंप, बैंक, ्रञ्जरू, गैस एजेंसी
- अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स
- मेडिकल स्टाफ, फैक्ट्री मजदूर
- वैक्सीन लगवाने के लिए निकले लोग
- परीक्षा केंद्र आने-जाने वाले स्टूडेंट्स
- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्री
- खेती के काम से आने-जाने वाले किसान
- होम सर्विस के लिए इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, कारपेंटर
- कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज (अगर मजदूर साइट पर रहते हैं)
कर्फ्यू के दौरान इन पर पाबंदी..
- मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थल
- जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम
- रेस्टोरेंट्स, दुकानें और बाजार
- देशी और विदेशी शराब की दुकानें
- जरूरी सेवाओं को छोड़कर ऑफिस.
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