जबलपुर. जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जबलपुर को अनलॉक किये जाने के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये शहर के सभी हिस्सों में दुकानें खोले जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके लिये नई व्यवस्था बनाई गई है, जिसके तहत आमने-सामने की दुकानें एक दिन छोड़ एक दिन खुलेंगी.
इसके अलावा पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलने पर नया हाथ स्थित दुकाने सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को एवं दाँये हाथ स्थित दुकानें मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को खुलेंगी. उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चलने पर बाँये हाथ स्थित दुकाने सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को एवं दाँये हाथ स्थित दुकाने मंगलवार, गुरुवार , शनिवार को खुलेंगी. जहाँ केवल एक ही ओर दुकानें हैं. सड़क के दूसरी ओर नहीं है, वे एक दिन बंद एक दिन खोल सकेंगे, जिसका निर्धारण संबंधित कार्यपालिक दंडाधिकारी करेंगे. दुकान बंद होने का समय शाम 7 बजे होगा.
वहीं होटल, स्ट्रीट फूड, बेकरी, मिठाई आदि दुकानों में सामान केवल पैक कराकर या होम डिलवरी के रूप में ही दिया जा सकेगा। इस पद्धति के आधार पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बनाना, उसका पर्याप्त प्रचार करना, व्यापारियों से सतत संपर्क में रहना एवं भ्रम की स्थिति निर्मित न हो इस हेतु उसके उपाय करने का सुपरविजन एडीएम, नगर निगम कमिश्नर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करेंगे.
किसी भी स्थिति में कोविड अनुरूप व्यवहार न करने पर दुकानदार एवं ग्राहक दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी. साथ ही कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित मार्केट के व्यापारी संघ के पदाधिकारी की भी होगी पालन न कराये जाने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाकर इस आदेश की अवहेलना माना जावेगा। यह आदेश शुक्रवार 4 जून से लागू होगा एवं आगामी आदेश तक लागू रहेगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-एमपी के जबलपुर में पकड़ा गया शातिर बदमाश, एटीएम की टे्र में पेंचकस फंसाकर निकाल लेता था रुपया
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