पलपल संवाददाता, जबलपुर/भोपाल. मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में शिवराज सिंह चौहान सरकार जुट गई है, जिसके चलते अब अवैध कालोनियों को वैध करने के लिए अध्यादेश लाया जा रहा है, 6 जुलाई को होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. गौरतलब है कि 24 मार्च को कैबिनेट की बैठक में अवैध कालोनियों को वैध करने प्रस्तावित बिल को मंजूरी दी जा चुकी है, एमपी में करीब 6876 कालोनियां अवैध है, जिसमें सबसे ज्यादा ग्वालियर में 696 व जबलपुर सबसे कम 194 है.
सूत्रों के अनुसार सरकार की तैयारी बजट सत्र में संशोधन विधेयक लाने की थी लेकिन कोरोना संकटकाल के चलते सत्र समय से पहले स्थगित हो गया, अब विधानसभा का मानसूत्र सत्र 15 अगस्त के बाद आयोजित होने क ी उम्मीद है, वहीं सीएम शिवराजसिंह चौहान इस विधेयक को जुलाई में ही लागू करना चाहते है, जिसका फायदा निकाय चुनाव में मिल सके, इसके अलावा अवैध कालोनी में अधोसंरचना विकास के लिए कालोनाइजर व रहवासियों से कितना रुपया लिया जाए यह भी तय हो सके. कालोनियों के वैध होने का सबसे ज्यादा लाभ लोगों को बैंक की लोन प्रक्रिया में मिलेगा, नगरीय निकाय के जरिए सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं मिलने लगेगी.
नक्शे स्वीकृत होगें, देखने में यह भी आ रहा है कि कालोनियां वैध न होने के कारण लोगों को प्लाट पर मकान का निर्माण करने के लिए नक्शा भी स्वीकृत नहीं हो पा रहे, बैंकों से लोन नहीं मिल रहा है, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दिसम्बर 2016 के निर्माण को शामिल किया जाएगा. नए प्रावधानों के तहत अब अवैध कालोनी निर्माण में कालोनाइजर के खिलाफ कार्यवाही होगी, बिना अनुमति निर्माण करने पर कालोनाइजर, बिल्डर के खिलाफ सात साल तक की सजा व दस लाख रुपए जुर्माना होगा, यदि बिल्डर ने राशि नही चुकाई तो बैंक गारंटी या फिर संपत्ति कुर्क की कार्यवाही की जाएगी, नगर निगम के अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है कि यदि अवैध निर्माण होता है तो संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-मध्यप्रदेश भाजपा में असंतोष की लहर, कार्यसमिति से साला बाहर, सास अंदर..!
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