एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए 25 साल तक कॉन्ट्रिब्यूशन करने की अनिवार्यता खत्म, कर सकेंगे प्रीमैच्योर विदड्रॉल

एनपीएस लाइट सब्सक्राइबर्स के लिए 25 साल तक कॉन्ट्रिब्यूशन करने की अनिवार्यता खत्म, कर सकेंगे प्रीमैच्योर विदड्रॉल

प्रेषित समय :08:30:44 AM / Tue, Jul 6th, 2021

नई दिल्ली. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस लाईट स्वावलंबन स्कीम से जुड़े सब्सक्राइबर्स को बड़ा तोहफा दिया है. पीएफआरडीए ने इस स्कीम से विदड्रॉल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब एनपीएस लाईट सब्सक्राइबर्स के खाते में अगर एक लाख रुपये से कम की राशि है और वे अटल पेंशन योजना के तहत माइग्रेट होने के योग्य नहीं हैं तो वे 25 साल तक अनिवार्य रूप से जमा करने के नियम से राहत पा सकते हैं और अपने पैसे निकाल सकते हैं.

एपीवाई में अधिकतम 40 साल की उम्र तक ही सब्सक्रिप्शन शुरू किया जा सकता है तो ऐसे में 40 साल से अधिक उम्र के एनपीएस लाईट स्कीम सब्सक्राइबर एक लाख से कम रुपये पेंशन खाते में होने पर इसे निकाल सकते हैं. अगर उनके खाते में सरकार का भी योगदान शामिल हो गया है तो भी वे अपने पैसों की निकासी कर सकते हैं. हालांकि ऐसी स्थिति में पेंशन खाते में कुल रकम में से सरकार के कॉन्ट्रिब्यूशन को घटाकर शेष राशि ही निकालने की इजाजत रहेगी.

सर्कुलर के मुताबिक स्वावलंबन स्कीम के तहत पेंशन खाते में कितनी राशि निकासी हो सकती है, इसके लिए सरकार के कॉन्ट्रिब्यूशन को इसमें से निकालना होगा. पीएफआरडीए ने एक उदाहरण के जरिए इसे समझाया है. जैसे कि कोई स्वावलंबन सब्सक्राइबर है जिसकी उम्र 43 वर्ष है. एपीवाई के तहत अधिकतम 40 वर्ष की उम्र तक ही सब्सक्रिप्शन शुरू कर सकते हैं तो ऐसे में स्वावलंबन सब्सक्राइबर एपीवाई स्कीम के तहत नहीं जा सकते हैं. अगर स्वालंबन खाते में 1.04 लाख रुपये हैं जिसमें से सरकार की हिस्सेदारी और रिटर्न्स 4500 रुपये है तो ऐसे में सब्सक्राइबर प्रीमैच्योर विदड्रॉल कर सकता है क्योंकि कुल पूंजी 1 लाख रुपये से कम 99500 रुपये (1.04 लाख रुपये-4.5 हजार रुपये) होगी.

इस तरह करें आवेदन-

मैच्योरिटी से पहले (प्रीमेच्योर) एग्जिट के लिए एनपीएस लाईट स्वावलंबन सब्सक्राइबर्स, जिनके खाते में अधिकतम 1 लाख रुपये जमा हैं, विदड्रॉल क्लेम फॉर्म को एसोसिएटेड पीओपीज/एग्रीगेटर्स के पास जमा कर सकते हैं. सर्कुलर के मुताबिक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) को एलिजिबल स्वावलंबन सब्सक्राइबर्स और पीओपी/एग्रीगेटर्स से इसे लेकर कम्यूनिकेट करने की सलाह दी गई है. 2 जुलाई 2021 को जारी सर्कुलर में पीएफआरडीए ने एग्जिट रेगुलेशंस में छठें संशोधन के मुताबिक सब्सक्राइबर्स को यह इजाजत दी है और इसके तहत सब्सक्राइबर्स पेंशन खाते की पूरी राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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