जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 31 मार्च, 2021 को तीन से पांच वर्ष की सेवाएं पूरी करने वाले संविदाकर्मियों को वन टाइम लॉयल्टी, बोनस तथा अनुभव आधारित बोनस दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह लाभ एनएचएम के उन संविदाकर्मियों को देय नहीं होगा जो 31 मार्च, 2017 की पात्रता के आधार पर पहले ही यह लाभ ले चुके हैं. सीएम गहलोत ने 31 मार्च, 2021 को तीन वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने वाले एनएचएम के संविदा कार्मिकों को दस प्रतिशत की दर से तथा इस तिथि को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों को 15 प्रतिशत की दर से 1 अप्रेल 2021 से एकबारीय लॉयल्टी बोनस अथवा अनुभव आधारित बोनस का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी है.
प्रस्ताव के अनुसार पूर्व में 31 मार्च, 2017 की पात्रता के आधार पर जिन संविदाकर्मियों को तीन वर्ष के अनुभव 10 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान कर दिया गया था, उनकी यदि पांच वर्ष की सेवा 31 मार्च, 2017 के बाद पूर्ण हो गई है तो उन्हें भी पांच प्रतिशत की अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा. इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर 987.62 लाख रूपए का वित्तीय भार आएगा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निजी खातेदारी भूमि में खातेदार के रजिस्टर्ड सहमति धारक को भी खनन पट्टा एवं क्वारी लाइसेंस का आवंटन करने के लिए राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2021-22 के बजट में इस संबंध में घोषणा भी की थी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्माण सेक्टर की रुग्ण सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के रिवाइवल के लिए सिक्योर्ड क्रेडिटर्स द्वारा अधिग्रहित अचल संपत्ति नए प्रबंधन को हस्तांतरित करने से संबंधित दस्तावेजों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट प्रदान करने तथा पंजीयन शुल्क में रियायत देते हुए उसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रूपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री गहलोत ने इससे संबंधित अधिसूचनाओं के प्रारूप का अनुमोदन भी किया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-राजस्थान : निर्वाचन आयोग ने की नगर निकाय उपचुनाव की तारीखों की घोषणा
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