एमपी के जबलपुर में हिस्ट्रीशीटर रज्जाक के गुर्गो की संपत्ति होगी कुर्क, न्यायालय ने 4 फरवरी तक पेश होने का आदेश दिया

एमपी के जबलपुर में हिस्ट्रीशीटर रज्जाक के गुर्गो की संपत्ति होगी कुर्क, न्यायालय ने 4 फरवरी तक पेश होने का आदेश दिया

प्रेषित समय :15:50:55 PM / Thu, Dec 23rd, 2021

पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर में हिस्ट्रीशीटर रज्जाक पहलवान के 13 गुर्गो को 4 फरवरी तक न्यायालय में पेश होने का आदेश जारी किया गया है. न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के घरों पर आदेश चस्पा कराने के साथ साथ इसकी मुनादी भी कराई जा रही है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार 26 अगस्त 2021 को अभ्युदय चौबे की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि अब्दुल रज्जाक निवासी रपटा नया मोहल्ला के इशारे पर उसके भतीजे शहबाज सहित अन्य ने प्राणघातक हमला व वाहन में तोडफ़ोड़ की गई थी. इसके बाद से ही 13 आरोपी लगातार फरार चल रहे है, जिसपर कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किया है. इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजली दुबे ने सभी फरार आरोपियों को 4 फरवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है, इस आदेश को आरोपियों के घरों पर चस्पा कराने के साथ साथ मुनादी कराने के भी निर्देश दिए है.

वहीं 24 दिसम्बर तक आदेश के क्रम में की गई कार्यवाही से भी अवगत कराने को कहा है. गौरतलब है कि इस मामले में बड़ी ओमती निवासी मोहम्मद सज्जाद निवासी रिपटा नया मोहल्ला, शेरु जग्गड़, सद्दाम उर्फ शाहिद, अरबाज खान, राजा उर्फ आबिद खान, बुरहान दादा, कमरुल इबाद, सैफ  अली, शाकिब उर्फ शूटर, शेखू उर्फ अब्दुल शहीद, अब्दुल मजीद उर्फ करिया, मोहम्मा तौसीफ व मोहम्मद बिलाल फरार है. 

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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