नई दिल्ली. नगालैंड में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 यानी AFSPA अभी लागू रहेगा. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि नगालैंड में यह कानून अभी अगले 6 महीनों तक के लिए आगे भी लागू रहेगा. इस कानून में सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियां हासिल हैं. अभी कुछ समय पहले इस कानून का नगालैंड में विरोध हो रहा था और इसे हटाने की मांग उठ रही थी. इस बीच इस कानून को 6 महीने का विस्तार दिये जाने की वजह से राज्य में एक बार इसका विरोध शुरू हो सकता है. केंद्र सरकार ने पूरे नगालैंड को 'डिस्टर्ब एरिया' घोषित किया है. सरकार की तरफ से कहा गया है कि नगालैंड इतनी अशांत, खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सशस्त्र बलों का इस्तेमाल आवश्यक है.
क्या है AFSPA
इस कानून के तहत सेना पांच या इससे ज़्यादा लोगों को एक जगह इक्ट्ठा होने से रोक सकती है. इसके तहत सेना को चेतावनी देकर गोली मारने का भी अधिकार है. ये कानून सेना को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है. इसके तहत सेना किसी के घर में बिना वारंट के घुसकर तलाशी ले सकती है. गोली चलाने के लिए किसी के भी आदेश का इंतजार नहीं करना और अगर उस गोली से किसी की मौत होती है तो सैनिक पर हत्या का मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है. अगर राज्य सरकार या पुलिस प्रशासन, किसी सैनिक या सेना की टुकड़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है तो कोर्ट में उसके अभियोग के लिए केंद्र सरकार की इजाजत जरूरी होती है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-येलो एलर्ट: दिल्ली में सिनेमा हॉल, स्पा, जिम सब बंद, मेट्रो-बस के भी नए नियम जारी
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