पलपल संवाददाता, जबलपुर. मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित रिपटा नया मोहल्ला में रहने वाले कुख्यात बदमाश हिस्ट्रीशीटर अब्दुल रज्जाक व उसके गुर्गो की मुसीबते कम होने का नाम नहीं ले रही है. लार्डगंज थाना पुलिस ने अब्दुल रज्जाक व उसके गुर्गो के खिलाफ अब धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है, रज्जाक पहलवान फर्जी दस्तावेज के आधार पर नया मोहल्ला में लिटिल चैम्प स्कूल का संचालन कर रहा था.
लार्डगंज थानाप्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने लिखित शिकायत दी थी, नया मोहल्ला ओमती में संचालित लिटिल चैम्प स्कूल जो कि अब्दुल वहीद ऐज्युकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित है को बंद करने संबंधी आवेदन 6 अप्रेल 2021 को बीआरसी कार्यालय में प्राप्त हुई थी, जिसका निराकरण करने हेतु बीआरसी द्वारा संबंधित स्कूल की मान्यता संबंधी फाईल की जांच की गई. जांच में पाया कि उक्त स्कूल का संचालन अब्दुल वहीद एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी द्वारा किया जा रहा है, स्कूल की मान्यता प्राप्त करने हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसमें मोहम्मद अब्बास पिता हाजी अब्दुल वहीद अध्यक्ष, आनंद पिता शिवनारायण शर्मा उपाध्यक्ष, मोहम्मद रियाज पिता हाजी अब्दुल वहीद सचिव, सतीशवर चंचल पिता दयाराम चंचल संयुक्त सचिव, मोहम्मद शाहबुद्दीन पिता हाजी अब्दुल वहीद कोषाध्यक्ष, अब्दुल रज्जाक पिता हाजी अब्दुल वहीद कोषाध्यक्ष, मोहम्मद मेहमूद पिता हाजी अब्दुल वहीद सदस्य, अब्दुल खालिक पिता हाजी अब्दुल वहीद सदस्य, शशिकांत पिता बीएल झारिया सदस्य, दीपक पिता पीएस पोरे सदस्य, जितेश कुमार पिता प्रकाश कुन्दवानी सदस्य, मोहम्मद सफीउद्दीन पिता मोहम्मद जाफीरूद्दीन सदस्य है. उक्त दस्तावेज संदिग्ध प्रतीत होने पर उसके द्वारा उक्त सोसायटी संबंधी अभिलेख जब सहायक रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी कार्यालय जाकर अवलोकन करने पर केवल 7 सदस्यीय सोसायटी की जानकारी प्राप्त हुई. जिसमें मोहम्मद अब्बास पिता हाजी अब्दुल वहीद अध्यक्ष, आनंद पिता शिवनारायण शर्मा उपाध्यक्ष, मोहम्मद रियाज पिता हाजी अब्दुल वहीद सचिव, सतीशवर पिता दयाराम चंचल संयुक्त सचिव, मोहम्मद शाहबुद्दीन पिता हाजी अब्दुल वहीद कोषाध्यक्ष, दीपक पोरे पिता पीएस पोरे सदस्य, मोहम्मद मेहमूद पिता हाजी अब्दुल वहीद सदस्य ही है जिनका कार्यकाल 10 जनवरी 2019 से 09 जनवरी 2021 तक हैं, जबकि मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन में संलग्न दस्तावेज मे 12 सदस्यी सोसायटी सदस्यो को 01 अप्रेल 2021 से प्रबंधन कार्य सौंपना बताया गया हैं . इस आधार पर सहायक रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी कार्यालय से उक्त सोसायटी के सदस्यों की लिखित जानकारी प्राप्त की गई . जानकारी प्राप्त होने पर स्पष्ट हुआ कि उक्त सोसायटी द्वारा स्कूल की मान्यता प्राप्त करने हेतु सोसायटी सदस्यों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर मान्यता प्राप्त की गयी है एवं अनैतिक रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु स्कूल का संचालन किया है . उपरोक्त सभी के द्वारा सोसायटी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर मान्यता प्राप्त करने एवं अनैतिक रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु स्कूल का संचालन करना पाया गया है.
इन पर दर्ज किया गया प्रकरण-
पुलिस ने सोसायटी के सदस्य अब्बास पिता हाजी अब्दुल वहीद, आनंद शर्मा, रियाज पिता हाजी अब्दुल वहीद, सतीशवर चंचल, शाहबुद्दीन, अब्दुल रज्जाक पहलवान, मेहमूद, अब्दुल खालिक, शशिकांत झारिया, दीपक पोरे, जितेश कुमार कुन्दनानी, सफीउद्दीन खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है.
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