चण्डीगढ़. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ओमिक्रॉन के अलावा हरियाणा में कोरोना के मामले में भी काफी उछाल देखा जा रहा है. अब कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी है. महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के पांच जिलों में सिनेमा हॉल, थियेटर, स्कूल, कॉलेज, जिम आदि को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है. ये पाबंदियां 12 जनवरी तक रहेंगी. इसके अलावा हरियाणा सरकार ने वैक्सीन को भी अनिवार्य कर दिया है और वैक्सीन नहीं तो कोई सेवा नहीं लागू करने की अपील की है.
हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिन जिलों में पाबंदियां लगाई है उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत शामिल हैं. आदेश के बाद इन जिलों में स्कूल-कॉलेज के अलावा कई जगहों पर पाबंदियां लगाई गई हैं. इन पांच जिलों में मॉल और मार्केट शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे. वहीं सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फिलहाल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. सरकार की यह सख्ती फिलहाल 12 जनवरी तक लागू रहेंगे.
वहीं हरियाणा सरकार ने अन्य जिलों के लिए भी पाबंदियां लगा दी है. हरियाणा सरकार के बाकी जिलों के लिए 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल, जिम खोलने की इजाजत दी है. वहीं शादी विवाह और अन्य कार्यक्रम के लिए सिर्फ 100 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है. हरियाणा सरकार का यह आदेश 2 जनवरी से 12 जनवरी तक लागू रहेगी.
दरअसल हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के मद्देनजर पांच जिलों में सिनेमा हॉल, थियेटर, स्कूल, कॉलेज, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और जिम को बंद करने के आदेश दिए हैं. साथ ही दफ्तरों में 50 फीसदी हाजिरी के साथ काम होगा. इसके अलावा मॉल और बाजार शाम पांच बजे ही बंद कर दिए जाएंगे. ये पाबंदियां 12 जनवरी तक लागू रहेंगी.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-हरियाणा के सोनीपत की 4 फैक्ट्रियों में आग से भारी तबाही, कई मजदूर घायल
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