अररिया. बिहार के अररिया में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप करने वाले हैवान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मोहम्मद मेजर नामक आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. अररिया व्यवहार न्यायालय के एडीजे-6 सह पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज जस्टिस शशिकांत राय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है. इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह वारदात भरगामा थाना क्षेत्र में दो माह पहले घटित हुई थी. तब यहां एक 6 साल की बच्ची के साथ मोहम्मद मेजर नामक शख्स ने हैवानियत की थी
घटना के बाद पीड़ित बच्ची की मां ने अररिया स्थित महिला थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसके बाद मामले में दो महीने के भीतर ही स्पेशल पोक्सो कोर्ट के विशेष जज जस्टिस शशिकांत राय की अदालत ने सुनवाई पूरी कर आरोपी मोहम्मद मेजर का दोषसिद्ध करते हुए सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है.
कोर्ट ने भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम के रहने वाले आरोपी मोहम्मद मेजर को धारा 376 के तहत फांसी की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट मामले में भी आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई है.कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी निर्देश दिया है.
घटना के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग दो माह पहले आरोपी मोहम्मद मेजर ने बच्ची से पीने के लिए पानी मांगा था. इसके बाद बच्ची पानी लेकर देने गई. इसी दौरान मेजर ने पानी फेंक कर बच्ची को अपने साथ जबरदस्ती लेकर चला गया और एक नाले के पास उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद खून से लथपथ बच्ची को घर लाकर छोड़ दिया. इसके साथ ही आरोपी ने पीड़ित परिवार को धमकाया कि वे अगर इस मामले को लेकर मुंह खोलेंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-बिहार के डिप्टी सीएम ने किया ऐलान, विधान परिषद की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी
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