राजस्थान हाईकोर्ट से सलमान खान को राहत, हिरण शिकार प्रकरण से जुड़े सभी मामलों की अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट से सलमान खान को राहत, हिरण शिकार प्रकरण से जुड़े सभी मामलों की अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

प्रेषित समय :21:05:26 PM / Mon, Mar 21st, 2022

जोधपुर. हिरण शिकार प्रकरण में उलझे फिल्म एक्टर सलमान खान को सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली. हिरण शिकार प्रकरण से जुड़ी तीन याचिकाओं की सुनवाई अब सेशन कोर्ट के बजाए हाईकोर्ट में ही होगी. हाईकोर्ट में सोमवार को सलमान की ट्रांसफर पिटीशन पर सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में करने पर सहमति दे दी है. सलमान ने सेशन कोर्ट में विचाराधीन अपील को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका लगा रखी थी.

ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार दिया है

कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरण का शिकार करने के मामले में सलमान खान को ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष की सजा सुना रखी है. आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी कर दिया गया. 5 साल की सजा को सलमान ने सेशन कोर्ट में व आर्म्स एक्ट में सलमान को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील कर रखी है. पूनमचंद ने भी सलमान के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है. इन सभी मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट में हो रही थी. काला हिरण शिकार प्रकरण में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू व सोनाली बेंद्रे को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है.

सरकारी वकील ने नहीं जताई आपत्ति

इसे लेकर सलमान की तरफ से एक याचिका हाईकोर्ट में पेश की गई थी. इसमें कहा गया कि इससे जुड़े सभी मामले एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. ऐसे में इनकी सुनवाई एक साथ हाईकोर्ट में की जाए. इस मामले में सरकारी पक्ष की तरफ से जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण सुनवाई लगातार टलती जा रही थी. अब सरकारी वकील गौरव सिंह की तरफ से इन मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में करने को लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई गई. इसके बाद न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी ने सभी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट में ही करने का आदेश जारी किया. सोमवार को सुनवाई के दौरान सलमान की बहन अलवीरा भी कोर्ट में मौजूद थीं. सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि उनके लिए यह राहत भरा फैसला है.

सलमान से जुड़े मामले

1998 में अपनी फिल्म हम साथ-साथ हैं की जोधपुर में शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर शहर के निकट तीन अलग-अलग स्थान पर हिरण शिकार का आरोप लगा. इसके तहत उनके खिलाफ घोड़ा फार्म हाउस व भवाद गांव की सरहद में चिंकारा का शिकार करने के अलग-अलग मामले दर्ज किए गए. तीसरा मामला दो काले हिरण का कांकाणी गांव में शिकार करने का दर्ज किया गया. चौथा मामला सलमान के हथियारों को लेकर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज किया गया था.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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