भोपाल/जबलपुर. ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बिजली कम्पनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रति वर्ष 7 हजार रुपये तक का बोनस दिया जायेगा. बोनस का भुगतान कांट्रेक्टर्स द्वारा द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट-1965 के तहत मासिक आधार पर किया जायेगा. कांट्रेक्टर्स द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने का प्रमाण-पत्र देने पर विद्युत कम्पनी द्वारा उसे बोनस राशि का भुगतान किया जायेगा. यह निर्णय इस संबंध में गठित समिति की अनुशंसा पर लिया गया है.
बोनस का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारी के कुल वेतन का 8.33 प्रतिशत और अधिकतम 7 हजार रुपये तक प्रति वर्ष किया जायेगा. कर्मचारी का कुल वेतन 21 हजार रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिये. सर्विस चार्जेस, ईपीएफ और ईएसआईसी का भुगतान बोनस राशि पर नहीं करना होगा.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर में 42 साल पहले शासकीय जमीन पर बनी 40 दुकानें जमींदोज
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