दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइंस के फ्लाइट ऑपरेशन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. दरअसल स्पाइसजेट एयरलाइंस के विमानों में हाल के दिनों में लगातार आ रही खराबियों को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें इसकी उड़ानें रोकने की मांग की गई थी. हालांकि कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह विषय सरकार का है, हाई कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता.
राहुल भारद्वाज नाम के एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में हाल ही में स्पाइसजेट एयरलाइन की फ्लाइटों में आई खराबी की घटनाओं का जिक्र करते हुए इस कंपनी को विमान उड़ाने से रोकने की मांग की गई थी. राहुल भारद्वाज द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में इन घटनाओं की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाने की भी मांग की गई थी, जो यह जांच करे कि स्पाइसजेट का संचालन ठीक ढंग से मैनेज किया जा रहा है या नहीं.
इसके साथ ही पीआईएल में कहा गया है कि स्पाइसजेट के चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक जांच भी चल रही है. ऐसे में इस विमानन कंपनी की उड़ान सेवाओं पर तत्काल रोक लगानी चाहिए. हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इन तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए याचिका खारिज कर दी.
स्पाइसजेट के विमानों में बीते एक महीने के दौरान तकनीकी खामी की नौ घटनाएं सामने आ चुकी हैं. डीजीसीए ने भी इसे लेकर विमानन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. डीजीसीए ने कहा था कि सस्ती सेवा प्रदाता कंपनी सुरक्षित, प्रभावी और विश्वसनीय हवाई सेवा मुहैया कराने में असफल रही है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-दिल्ली से दुबई जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट की कराची में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित
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