पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर स्थित राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की ईकाई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सिंचाई विभाग से सेवा निवृत कार्यपालन यंत्री कोदूप्रसाद तिवारी व उसके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ विशेष न्यायालय में चालान पेश किया है. ईओडब्ल्यू ने कोदूप्रसाद तिवारी, उनकी पत्नी गिरिजा देवी, बेटे राकेश तिवारी व बहू प्रीति तिवारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था.
ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा की गई प्रकरण की विवेचना के दौरान 5 सितम्बर 2018 को कोदूप्रसाद तिवारी के एपीआर कॉलोनी कटंगा जबलपुर, प्रभात विहार कॉलोनी सतना एवं ग्राम बराकला जिला सतना स्थित निवास गृहों के साथ ही सतना शहर के राजेन्द्र नगर मुख्य मार्ग पर स्थित शिवम् पेट्रोल पम्प पर सर्च की कार्यवाही की गई थी . विवेचना में आरोपियों के पास से नगदी 2307195 रुपए, सोने के जेवर बिस्किट वजन वजन 4.5 किलोग्राम, चांदी के जेवर 3.8 किलो कुल मूल्य 8817609 रुपए, अचल संपत्ति 40039470 रुपए, इन्वेन्ट्री 6123555 रुपए, 2000000ध्. रूपये के वाहनों की जानकारी प्राप्त हुई है. इस मामले में 17 जून 2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर आरोपियों की संपत्ति को अंतरिम रूप से कुर्क कराया गया था. प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने के बाद आज माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जबलपुर के समक्ष कोदू प्रसाद तिवारी, उनकी पत्नी गिरिजा देवी, पुत्र राकेश तिवारी व बहू प्रीति तिवारी के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-जबलपुर से होकर एलटीटी-समस्तीपुर-एलटीटी के बीच चलेगी द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन
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