नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का फरमान जारी कर दिया है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनियों से पुणे की एक कोर्ट के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइट, जबकि उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए निर्देशों के आधार पर चार वेबसाइट को ब्लॉक करने को कहा है.
डीओटी की तरफ से 24 सितंबर को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के नियम-3(2)(बी) के साथ पढ़े गए (उत्तराखंड हाई कोर्ट के) उक्त आदेश के अनुपालन में और नीचे उल्लिखित वेबसाइट पर मौजूद कुछ अश्लील सामग्री को देखते हुए, जो महिलाओं के शील को भंग करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन वेबसाइट/यूआरएल को तुरंत ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है.
बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से 2021 में लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए उनके द्वारा प्रसारित, संग्रहित या प्रकाशित ऐसी सामग्री तक पहुंच बाधित या अक्षम करना अनिवार्य है, जो किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक तौर पर निर्वस्त्र दिखाती है या फिर उसे यौन कृत्य या आचरण में लिप्त दर्शाती है. नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए ऐसी सामग्री को भी ब्लॉक करना अनिवार्य है, जो कथित तौर पर प्रतिरूपित या कृत्रिम रूप से रूपांतरित है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर ट्विटर-फेसबुक पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार से मांगी रिपोर्ट
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