नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति को लेकर जो नाम अब तक पेंडिंग रखा है वो मंजूर नहीं है.
कोर्ट के मुताबिक सरकार न तो नामों की नियुक्ति करती है और न ही अपनी आपत्ति के बारे में बताती है. सरकार के पास 10 नाम भी लंबित हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोहराया है. इस मामले के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेकेट्री को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
Up News: सुप्रीम कोर्ट से विधायकी जाने के खिलाफ आजम खान को बड़ी राहत, कोर्ट जाने की मिली मोहलत
एलटीसी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: विदेश यात्रा के लिए नहीं मिलेगा अवकाश रियायत का लाभ
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की निर्वाचन रद्द करने के खिलाफ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका
Leave a Reply