मनीष सिसोदिया को झटका: जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने दी सीबीआई जांच की मंजूरी

मनीष सिसोदिया को झटका: जासूसी मामले में गृह मंत्रालय ने दी सीबीआई जांच की मंजूरी

प्रेषित समय :10:59:43 AM / Wed, Feb 22nd, 2023

नई दिल्ली. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। सिसोदिया को दिल्ली के कथित शराब घोटाले के CBI जांच के बाद, एजेंसी के एक और जांच का सामना करना पड़ेगा। गृह मंत्रालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ कथित 'जासूसी मामले' में CBI जांच का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी भी दे दी है। 17 फरवरी को दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय को लिखे एक पत्र में, गृह मंत्रालय ने CBI को कथित स्नूपिंग मामले में सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अभियोजन स्वीकृति के लिए CBI के अनुरोध को मंजूरी दे दी थी और इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया था।

क्या है पूरा मामला?
CBI ने सिसोदिया के खिलाफ FIR दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी, जो दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग के प्रमुख हैं। जिसके तहत AAP सरकार ने 2015 में गुप्त रूप से अलग-अलग मंत्रालयों, विपक्षी राजनीतिक दलों, संस्थाओं और व्यक्तियों की कथित जासूसी करने के लिए एक अतिरिक्त संवैधानिक-अतिरिक्त न्यायिक खुफिया एजेंसी FBU बनाई थी। सूत्रों ने आरोप लगाया था, "इस स्नूपिंग यूनिट को, बिना किसी कानूनी या न्यायिक जांच के, कथित तौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी और सलाहकार चला रहे थे, जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करते थे। मामला गुप्त सेवा के नाम पर अवैध/बेहिसाब खर्च से भी संबंधित है।"

'फीडबैक यूनिट' मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सतर्कता विभाग को CBI की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को भेजा था। मार्च 2017, में सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) को जांच सौंपी थी। इसके बाद LG ऑफिस ने इसे CBI को मार्क कर दिया। मामले की प्रारंभिक जांच 2021 में पूरी हुई थी। CBI ने 2021 में LG और MHA को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी के लिए लिखा था। 2015 में, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने कथित तौर पर एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। इसका उद्देश्य सतर्कता प्रतिष्ठान को मजबूत करना और विभिन्न सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों या संस्थानों के कामकाज पर प्रतिक्रिया एकत्र करना था।

2016 में, सतर्कता निदेशालय, दिल्ली सरकार के एक अधिकारी की शिकायत के बाद, सीबीआई की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि सौंपी गई नौकरी के अलावा, FBU जिसे आधिकारिक संचार में संदर्भित किया गया था, उसने आम आदमी पार्टी के राजनीतिक हितों को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों, राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक मुद्दों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित खुफिया जानकारी भी एकत्र की।
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-

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