नई दिल्ली. बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर लगे बैन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने सरकार से कहा कि फिल्म देखने वालों की सुरक्षा भी तय की जाए. फिल्म को सेंसर बोड से सर्टिफिकेशन देने के खिलाफ भी याचिकाए दाखिल की है. इनपर सुनवाई से पहले हम भी यह फिल्म देखना चाहेगें.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द केरल स्टोरी फिल्म मेंं 32 हजार महिलाओं के इस्लाम कुबूल करने वाले आरोपों पर डिस्क्लेमर लगाया जाए. ये काम प्रोड्यूसर 20 मई की शाम 5 बजे के पहले करे. आप जनता की असहिष्णुता को अहमियत देकर अगर कानून का ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो हर फिल्म का यही हाल होगा. राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून-व्यवस्था को कायम रखे. फिल्म पर पश्चिम बंगाल में सरकार ने जबकि तमिलनाडु में थियेटर ओनर्स ने बैन लगाया था. कोलकाता व मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट अब इन दोनों हाईकोर्ट के फैसले पर गर्मियों की छुट्टी के बाद 18 जुलाई को सुनवाई करेगा. तमिलनाडु सरकार ने फिल्म मेकर्स के शैडो बैन करने के आरोपों का भी खंडन किया था. सरकार ने कहा कि फिल्म को 19 मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया गया था. फिल्म मेकर्स के पास ऐसा कोई लिखित में प्रमाण नहीं है जिसमें सरकार की तरफ से फिल्म स्क्रीनिंग बंद करने की बात कही गई हो.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-पश्चिम बंगाल में बम बनाने की अवैध फैक्ट्री में जबर्दस्त विस्फोट में 9 लोगों की मौत, कई घायल गंभीर
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