नई दिल्ली. हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई गई याचिका पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिरासत के दौरान ईडी ने कुछ तथ्य एकत्र किए होंगे, जो वो सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखना चाहते होंगे. यह तथ्य इस याचिका के लिए भी जरूरी होंगे. ईडी को सुने बिना हम इस पर फैसला नहीं ले सकते. सुबह हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल और ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजे राजू ने सीएम को राहत दिए जाने का विरोध किया. उन्होंने सीएम की तरफ से पेश हुई वकीलों की फौज पर भी आपत्ति दर्ज की थी. ईडी का कहना है कि गोवा इलेक्शन को फंड करने के लिए सीएम केजरीवाल ने साउथ ग्रुप को शराब नीति की मदद से फायदा पहुंचाया. बदले में गोवा चुनाव में उन्हें भरपूर फंड मिला. सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी दिन कह दें कि हम तुम्हें गिरफ़्तार करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास गिरफ़्तारी का अधिकार है. लिहाजा, गिरफ़्तारी की चाहत को पूरा करने के लिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेजा, रिमांड रूम में मनेगी होली
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