चंडीगढ. अंबाला में किसान आंदोलन पर बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि शंभू बॉर्डर को एक हफ्ते मे खुलवाया जाए. हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा को कानून व्यवस्था बनाने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर मरने वाले किसान शुभकरण की जांच के लिए एसआईटी बनाने का भी आदेश दिया.
शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठन 13 फरवरी से धरना लगाकर बैठे हैं. पांच महीने से हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पंजाब के किसान धरना दे रहे हैं.?इस वजह से शंभू बॉर्डर पर केंद्रीय सुरक्षा बल और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं.यहां पर दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का कुछ हिस्सा बंद था. इस वजह से अंबाला में कारोबार को असर पड़ रहा है. साथ ही रोजाना आवाजाही करने वाले लोगों को बड़ी समस्या पेश आ रही थी और इसी कारण हाईकोर्ट में बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका दाखिल की है.
Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-#CourtNews मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की मांग, बीएसपी दफ्तर में नहीं दफनाया जाएगा आर्मस्ट्रांग का शव!
JABALPUR: हाईकोर्ट ने निरस्त की हनीट्रेप रैकेट चलाने पर युवती द्वारा दर्ज कराई गई रेप की FIR..!
एमपी हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा बने, शील नागू पंजाब-हरियाणा के सीजे नियुक्त
10 वर्षीय बेटी के साथ दरिंगदी करने वाले पिता मोहम्मद एच को हाईकोर्ट ने दी 101 साल की सजा..!