नई दिल्ली. तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. दोनों ने दावा किया कि कोलकत्ता उनका सामान्य निवास स्थान है, ऐसे में वह ED की पूछताछ के लिए दिल्ली में पेश नहीं हो सकते हैं. उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी थी.
बता दें, स्कूल जॉब्स स्कैम में ईडी कई बार अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी से पूछताछ की है. हालांकि, इस मामले में अभिषेक बनर्जी कई बार ईडी के सामने पेश भी नहीं हुए हैं. बता दें, इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुनाया.
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