चंडीगढ़. पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से चली आ रही अदालती लड़ाई में पंजाब सरकार को बड़ी राहत मिली है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है.
अगस्त 2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था. अदालत ने कहा था कि इस भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया है. इस फैसले के बाद 484 अभ्यर्थी जो पहले से ही ज्वाइन कर चुके थे, उनकी नौकरी पर संकट छा गया था. इस फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी. सरकार ने अपनी अपील में कहा था कि कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने से शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा.
डबल बेंच ने सरकार की दलीलों पर गौर करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है और इस भर्ती प्रक्रिया को वैध घोषित कर दिया है. अब इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी. हालांकि, इस संबंध में विस्तृत जानकारी आने वाले दिनों में मिल पाएगी.
इस फैसले से पंजाब के कॉलेजों में प्रोफेसरों की कमी की समस्या कुछ हद तक दूर होगी और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा. जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उन्हें लंबे इंतजार के बाद राहत मिली है. यह फैसला पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी जीत है.
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