MP: अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दें, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में SC-ST अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत

MP: अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दें

प्रेषित समय :14:48:04 PM / Sun, Mar 23rd, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर

पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा मामले में अभ्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए आयु सीमा छूट को लेकर बड़ा राहतकारी अंतरिम आदेश पारित किया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक अग्रवाल की युगलपीठ ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की अतिरिक्त आयु सीमा छूट दिए जाने का राहतकारी अंतरिम आदेश पारित किया है. हालांकि चयन सूची व परिणाम विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखे जाने की व्यवस्था भी दी है.

याचिकाकर्ता दमोह निवासी छोटेलाल अहिरवार की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा. संजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को दलील देते हुए बताया कि याचिकाकर्ता अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर व खेल अधिकारी के लिए MP-PSC के माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया गया है. जिसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 मार्च है. सेवा में कार्यरत होने के कारण सभी अतिथि विद्वानों को आयु सीमा में रियायत प्रदान करने हुए अधिकतम उम्र सीमा 45 साल निर्धारित की गई है.

अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता एसटी वर्ग का है. आरक्षित वर्ग श्रेणी में आने के कारण SC-ST वर्ग को अतिरिक्त पांच साल की आयु सीमा छूट मिलती है. सेवारत होने के कारण अतिथि विद्वान को आयु सीमा में छूट दी गई है. SC-ST वर्ग के अतिथि विद्वानों को संविधान से मिले आयु सीमा की अतिरिक्त छूट के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद SC-ST वर्ग के अतिथि विद्वान को आयु सीमा में पांच साल की अतिरिक्त छूट प्रदान करने का अंतरिम आदेश पारित किया है.

Source : palpalindia ये भी पढ़ें :-