पलपल संवाददाता, जबलपुर. एमपी के जबलपुर में अगस्त 2022 में हुए भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत के बाद भी जांच रिपोर्ट अब तक पुलिस तक नहीं पहुंची है. यह घटना दमोह नाका स्थित न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुई थी. मामले में हो रही देरी को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए है कि शहर में नियमों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे अस्पतालों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए.
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने आज इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि न्यू लाइफ मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्निकांड की हाई-लेवल जांच कमेटी की रिपोर्ट भी पुलिस को सौंपी जाए. अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि दो सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल की जाए. यह मामला लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है.
जिसमें 2022 में दलील दी गई थी कि कोरोनाकाल के दौरान जबलपुर में कई निजी अस्पताल नियमों की अवहेलना कर संचालित किए गए थे. जिनका संचालन अब भी जारी है. याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से इन अस्पतालों को अनुमति दी गई थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगीए जहां अदालत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगी.
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