अभिमनोज
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पेनल्टी बीसीसीआई से दिलवाने की मांग को नहीं मानते हुए, ललित मोदी की याचिका खारिज कर दी है.
खबरें हैं कि.... सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेट प्रशासक ललित मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था.
खबरों की मानें तो.... न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने मोदी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.
उल्लेखनीय है कि.... पिछले वर्ष बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोदी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जबकि उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने बीसीसीआई को निर्देश देने की मांग की थी कि वह केंद्रीय एजेंसी द्वारा फेमा का उल्लंघन करने पर उन पर लगाए गए 10.65 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करे.
खबरों पर भरोसा करें तो.... बॉम्बे हाईकोर्ट ने मोदी की याचिका को- तुच्छ और पूरी तरह से गलत कहा था.
याद रहे.... मोदी ने यह तर्क दिया था कि उन्हें बीसीसीआई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उस दौरान वह बीसीसीआई की एक उपसमिति, इंडियन प्रीमियर लीग की शासी संस्था के अध्यक्ष भी थे, बीसीसीआई को उपनियमों के अनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति देनी चाहिए.
इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था कि- ईडी द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने के संदर्भ में उनकी कथित क्षतिपूर्ति के मामले में किसी सार्वजनिक कार्य के निर्वहन का प्रश्न ही नहीं उठता है और इसलिए इस प्रयोजन के लिए बीसीसीआई को कोई रिट जारी नहीं की जा सकती है!
सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की याचिका खारिज की, ईडी पेनल्टी बीसीसीआई से दिलवाने की मांग नहीं मानी!
प्रेषित समय :20:52:40 PM / Mon, Jun 30th, 2025
Reporter : पलपल रिपोर्टर




